नयी दिल्ली
झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव अपने पद पर बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए यह व्यवस्था दी. कमल नयन चौबे को डीजीपी पद से हटाने पर प्रह्लाद सिंह ने यह याचिका दाखिल की थी. साथ ही कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानने से इंकार करर दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है. शीर्ष अदालत ने करीब 15 मिनट की सुनवाई में अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी. राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन व झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की, जबकि प्रह्लाद सिंह की तरफ से सीनियर अधिवक्ता वैंकट रमण उपस्थित हुए.
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