नयी दिल्ली (वार्ता). उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन एवं कमांड पोस्ट संबंधी अपने आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को और एक महीने की मोहलत दी है. न्यायमूर्ति डी वाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार की अर्जी पर विचार करते हुए एक माह की मोहलत दी. कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह समय दिया है. रक्षा मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार ने न्यायालय से कम से कम छह माह की मोहलत देने का अनुरोध किया था.

 

By RK

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