एजेंसियां, नई दिल्ली
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने आईआईटी-जेईई परीक्षा 2024 के परिणामों की तारीख नजदीक आने के मद्देनज़र देशभर के कोचिंग संस्थानों को कड़ी चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापारिक तरीकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान में CCPA ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विज्ञापन:
सटीक, स्पष्ट और पारदर्शी हों
भ्रामक दावों से पूरी तरह मुक्त हों
विज्ञापनों में छात्रों का नाम, रैंक, पाठ्यक्रम का प्रकार और कोर्स के लिए भुगतान की स्थिति (फ्री या पेड) का स्पष्ट उल्लेख हो
सफलता की गारंटी देने वाले दावों को लेकर CCPA ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि कोई अस्वीकरण (Disclaimer) विज्ञापन में दिया जाए, तो उसे अन्य जानकारी की तरह समान आकार के फॉन्ट में प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए।
CCPA ने बताया कि वह पहले ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई कर चुका है। अब तक:
24 कोचिंग संस्थानों को 49 नोटिस जारी किए गए
77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
संबंधित संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन बंद करने और अनुचित तरीके समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं
CCPA ने एक बार फिर दोहराया कि कोचिंग संस्थानों को उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करते हुए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।