पटना
बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन एकबार फिर छह सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी आदेश ही प्रभावी होगा. वह आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था. सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. बैठक में कहा गया कि 30 जुलाई वाला आदेश ही प्रभावी रहेगा. इस दौरान बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. आदेश के तहत धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, किसी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक रहेगी तथा बस सेवाओं पर पाबंदी भी यथावत रहेगी. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही मार्केट खुले रहेंगे. पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखा गया है.
पिछला जो आदेश रविवार यानी 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी। इसके तहत व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि पाबंदियों में कुछ और ढील दी जा सकती है। बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इसमें भी छूट मिलने की संभावना है।