नयी दिल्ली. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 3 की नयी गाइडलाइंस जारी कर दी गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों से रात्रि कर्फ्यू हटा दिया जायेगा. अनलॉक 3 एक अगस्त से लागू हो रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. रात के दौरान आने-जाने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है. योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति दी गयी है. इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे.
याद रहे कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर बीते मार्च महीने में लॉकडाउन लागू किया गया था. उसी समय सिनेमाघर, स्कूल-कॉलेज, जिम आदि बंद कर दिये गये थे. अब केंद्र सरकार कुछ अंतराल पर अनलॉक के माध्यम से नियमों में ढील दे रही है. जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां इन सबको खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जायेगा. कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा. निर्माण गतिविधियां चलेंगी, लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा. यह गाइडलाइंस सभी जिला अधिकारी और राज्य सरकारों की वेबसाइट पर जारी की जायेगी. देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी. राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है. किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी. अनलॉक 3 में कोविड- 19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहेंगे. सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके, अपने घरों पर रहना होगा.