
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. रिजिजू ने ये भी कहा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाएं, और राज्य वक्फ बोर्ड में एक महिला सदस्य जरूरी है.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है. मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा इसके समर्थन में जबकि दूसरा इसके विरोध में है. इस वक्फ विधयक को लाने के लिए एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियां एकजुट हो गई हैं ।जबकि INDIA गठबंधन इसके विरोध में है. वक्फ बिल पेश होने से पहले दोनो पक्षों ने अहम बैठक भी की. संसद में बहस के लिए आठ घंटे का समय लिया किया गया है. इसमें एनडीए(National Democratic Alliance) को कुल 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है

पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, पक्ष में 288 वोट जबकि विपक्ष में 232 वोट
लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है. इसके पक्ष में 288 वोट पड़े हैं जबकि इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं. ऐसे में लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है.
वक्फ घमासान के बाद गुरुवार रात 01 बजे के बाद इसे लोकसभा में पास करवा लिया गया
अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा जहां इस पर चर्चा होगी और फिर इसे पास कराने के लिए वोटिंग होगी।
प्रमुख प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित हैं:
